बेरोजगारी भत्ता योजना की जानकारी Berojgari bhatta yojana in hindi

Berojgari bhatta yojana in hindi

दोस्तों आज हम आपको बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में बताने जा रहे हैं । इस आर्टिकल के माध्यम से हम बेरोजगारी भत्ता योजना की जानकारी प्राप्त करेंगे । चलिए अब हम पढ़ते हैं बेरोजगारी भत्ता योजना की जानकारी को ।

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image source –https://www.rojgarcareer.info/2019

बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी । मध्यप्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव थे तब कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में यह कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश के सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा । 2019 के  विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी । कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र के हिसाब से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की थी ।

इस योजना का उद्देश्य था कि पढ़े लिखे बेरोजगारों को 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जाए । इस योजना का लाभ गरीब पढ़े लिखे बेरोजगारों को दिया जाएगा । इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले रोजगार कार्यालय ने पंजीयन कराना होगा ।बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा ।

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की सरकार ने बेरोजगारों को ₹4000 प्रतिमाह देने का फैसला लिया था । इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 12 वीं पास होना आवश्यक है । इस योजना के द्वारा लाभार्थियों के खाते में  प्रति महीने ₹4000 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डाले जाएंगे । बेरोजगारी भत्ता तब तक दिया जाएगा जब तक उसकी कोई स्थाई जॉब नहीं लग जाती है ।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक होना चाहिए । इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए । इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए । जो व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहा है उसके परिवार की वार्षिक आय ₹300000 से कम होना चाहिए ।

जो व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहा है उसे प्रति वर्ष यह घोषणा पत्र जमा कराना होगा कि वह किसी नौकरी में व्यस्त तो नहीं है । जो अभी भी बेरोजगार है और  बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करना  चाहते  हैं  तो वह सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा । फॉर्म भरने के लिए हमें मध्य प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र , आधार कार्ड , 12वीं की मार्कशीट , जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी देनी होती है ।

यदि कोई व्यक्ति विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र एवं रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी देनी होगी । इस योजना का लाभ लेने के लिए आप सबसे पहले रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराएं । इसके बाद रोजगार कार्यालय के द्वारा आप का चयन किया जाएगा । रोजगार कार्यालय इसकी जांच करेगी  आप वाकई में बेरोजगार है या नहीं ।

रोजगार कार्यालय आपका चयन करके मध्य प्रदेश सरकार के पास भेजेगी । वहां से आपको बेरोजगारी भत्ता के लिए चयन किया जाएगा और आपके खाते में हर महीने 3500 से ₹4000 प्रति महीने आपके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे । जो व्यक्ति विकलांग है उसके लिए ₹4000 प्रति महीने दिए जाएंगे और जो विकलांग नहीं है उसके लिए ₹3500 दिए जाएंगे ।

इस योजना का लाभ लेने के लिए काफी लोगों ने पंजीयन कराए थे जिसका लाभ मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा उनको दिया जाएगा । जिन लोगों ने अभी पंजीयन नहीं कराया है बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने के लिए सबसे पहले रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराएं । पंजीयन कराने के बाद ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरें जिससे कि आपको भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके ।

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