श्रम योगी मानधन योजना shramyogi mandhan yojana in hindi

shramyogi mandhan yojana kya hai

श्रम योगी मानधन योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है । हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है की देश के सभी श्रमिकों को उनका अधिकार मिलना चाहिए । आज हम सभी जानते हैं कि जब तक हमारे शरीर में ताकत होती है तब तक हम पैसे कमाते हैं और जब हमारे शरीर काम करना बंद कर देता है तो हमको अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है ।

कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जहां पर बच्चे अपने मां बाप को सहारा नहीं देते जिसके कारण बूढ़े मां बाप बेसहारा हो जाते हैं और वह दर दर की ठोकर खाते रहते हैं । ऐसे बच्चे जो अपने मां-बाप की कदर नहीं करते ,जब उनको अपने मां बाप का सहारा बनना चाहिए उनको सहारा नहीं देते तब उन मां बाप को अपने जीवन पर कितना क्रोध आता होगा की हमने मेहनत मजदूरी करके जिन बच्चों को पढ़ाया ,लिखाया उन का भरण पोषण किया आज वह बच्चे हमें अपना मानने से इनकार कर रहे हैं।

shramyogi mandhan yojana in hindi

shramyogi mandhan yojana in hindi हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन बूढ़े मां बाप को सहारा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ करने का विचार बनाया और इस योजना को किस तरह से पालनामेंट मैं लाया जाए और लोगों को इस योजना का कैसे लाभ दिलाया जाए इसकी योजना बनाई ।

मंत्रिमंडल की मीटिंग में इस योजना को प्रारंभ करने की बातचीत हुई और हाल ही के केंद्रीय बजट मैं इस योजना को रखा गया एवं वहां से यह योजना को हरी झंडी दिखाई गई थी । प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना की घोषणा गुजरात से की गई थी और आज पूरे देश में यह योजना लागू हो चुकी है ।

जो भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ना चाहता है वह जुड़ सकता है और इस योजना का लाभ उठा सकता है । जो व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन करता है वह 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3000 पेंशन पाने का हकदार बन जाता है । अब हम जानेंगे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ।

प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना का लाभ देश के 42 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा । इस योजना का लाभ लेने के लिए हर वह श्रमिक जो ठेला चलाता हो , पान की गुमटी पर काम करता हो , हम्माली का काम करता हो , किसी भी दुकान पर काम करता हो,नाई की दुकान चलाने वाला ,ट्रक चलाने वाला ड्राइवर ,घरों में काम करने वाला व्यक्ति

चाय की दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति ,दूध बेचने वाला व्यक्ति, सिलाई करने वाला व्यक्ति ,बढ़ई का काम करने वाला व्यक्ति, मजदूरी करने वाला व्यक्ति ,गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति, इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कर सकता है । पंजीयन करने के लिए श्रमिक कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आधार कार्ड और बैंक के खाते की फोटो कॉपी देकर पंजीयन करा सकता है ।

पंजीयन कराने के साथ मैं उसे 55 रुपए या ₹200 प्रारंभिक अंशदान देना होगा और उस व्यक्ति की उम्र 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए और उसकी मासिक कमाई ₹15000 से कम होना चाहिए । जब उस व्यक्ति का पंजीयन हो जाता है तो उसे हर महीने ₹55 या ₹200 देने होंगे और यह रुपए उस के बैंक खाते में से कट जाएंगे जैसे ही बैंक के द्वारा वह राशि कटेगी उसी समय उस श्रमिक के मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा ।

जब उस श्रमिक की उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी तब उस व्यक्ति को ₹3000 महीने की पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी । अगर उस व्यक्ति की 60 वर्ष की कम उम्र में मृत्यु होती है तो उसके द्वारा जमा किया गया फंड का लाभ उसकी फैमिली को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस योजना में हमारे द्वारा हर महीने जो अंशदान दिया जाता है उतना ही अंशदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा ।

जब भी वह व्यक्ति इस फंड को बीच में निकालना चाहे तो निकाल सकता है और जितना फंड उसने जमा किया है उस फंड का जितना ब्याज बनेगा वह उसको मिल जाएगा । हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह योजना श्रमिकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी और मैं आशा करता हूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी श्रमिक आगे बढ़ेंगे ।

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